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बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े-जिला निर्वाचन अधिकारी

By admin Mar 18, 2024

जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न करें, अपरिहार्य परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही अनुमति दी जाए- अविनाश।

निर्देशों का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं में होगी कठोर कार्यवाही- जिला निर्वाचन अधिकारी।

मैनपुरी 17 मार्च, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि लोक सभा के सामान्य निर्वाचन-24 की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-24 के कार्यों को समय से पूर्ण कराने, तैयारियों के दृष्टिगत जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, निगम एवं उपक्रमों आदि में कार्यरत् समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण (समूह क, ख, ग, घ) के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।

उन्होने कहा कि भारत, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, निकाय, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी अपने मंडलीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर बिना अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किये अथवा अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण यह अपरिहार्य एवं तत्कालिक ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण प्रायः वॉछित कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, परंतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन-24 का कार्य एक संवैधानिक दायित्व है, जिसकी अपरिहार्यता एवं तत्कालिकता सहज ही समझी जा सकती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चूक का स्थान नहीं हैं।

श्री सिंह ने जनपद में तैनात, कर्यरत् केन्द्र, राज्य सरकार के समस्त शासकीय, अद्धशासकीय, निकाय, निगम, बैंक, वित्त पोषित, मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत संस्थाओं में तैनात समस्त अधिकारियों, कार्मिकों, आशु लेखक, चालक, संविदाकर्मी, आउटसोर्सिंगकर्मी आदि को लोक सभा सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन कार्य के संवैधानिक एवं विधिक कर्तव्यों के समयबद्ध निर्वहन करने हेतु ड्यूटी के दृष्टिगत यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी के समस्त कार्मिक अद्योहस्ताक्षरी की बिना पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर जायेंगे और नाहीं मुख्यालय से बाहर जायेंगे, यदि किसी भी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति लिये अथवा सूचित किये किन्हीं भी परिस्थितियों में अवकाश लेते हैं अथवा अपने अधीनस्थों का अवकाश स्वीकृत करते हैं अथवा मुख्यालय से बाहर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1860 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होंगे, यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी उक्त निर्देशों की अवहेलना करते पाया गया तो सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सायमुल हसन एडिटर इन चीफ

📱7300507250

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