मैनपुरी । जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मो. आजाद नगर नि. नाथूराम द्वारा आइजीआरएस के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र मैं नामांतरण आदेश पारित कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त शिकायत की जांच उप जिलाधिकारी सदर द्वारा कर शिकायत का निस्तारण 10 सितंबर को किया जा चुका है, उप जिलाधिकारी ने अपने निस्तारण आख्या में अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या 87 का बैनामा 17 अप्रैल 2013 को गोविंद पुत्र रामसहाय नि. रूपपुर भरतपुर से कराया था,उक्त बैनामा अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति के पक्ष में किया गया है,जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पूर्व किया गया है इस करण प्रार्थी को इस आधार पर अवगत कराया कि भूमि विक्रय के संबंध में ली गई अनुमति को प्रस्तुत करें, परंतु प्रार्थी द्वारा न तो पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ना ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू होने के पूर्व के समय विक्रय भूमि के संबंध में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो निराधार हैं आवेदक को अवगत करा दिया गया है की पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जिलाधिकारी ने उक्त निस्तारण आख्या का मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से जानकारी प्राप्त कर फीडबैक लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर को आदेशित किया कि शिकायतकर्ता से प्रमाण पत्र लेकर नियमानुसार अमल दरामद की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
सायमुल हसन एडिटर इन चीफ