विकाश कुमार बघेल छत्तीसगढ़ //
अपराध क्रमांक :- 309/2024धारा :- 67 (ए), 66 (ग) (घ), आईटी एक्ट एवं 78(2), 319, BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8थाना पटना, जिला कोरिया में एक युवती ने अपनी मां के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी पहचान इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से अंश देवांगन, निवासी पण्डरी थाना सूरजपुर, से हुई थी। प्रारंभिक बातचीत के बाद दोनों के बीच फोन नंबर और आईडी पासवर्ड का आदान-प्रदान हुआ। कुछ समय तक उनके बीच संबंध सामान्य रहे, लेकिन धीरे-धीरे अंश के शराब पीने की आदत और अन्य व्यवहार के कारण पीड़िता ने उससे शादी से इंकार कर दिया और बातचीत बंद कर दी।इसके बाद अंश ने पीड़िता के साथ खींची गई तस्वीरों और बनाए गए वीडियो का दुरुपयोग करने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो वायरल करना शुरू कर दिए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसने उसे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। पीड़िता ने इस घटनाक्रम की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद थाना पटना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई।उक्त रिपोर्ट से पुलिस अधीक्षक कोरिया, श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और एसडीओपी बैकुण्ठपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पटना के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी अंश कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया गया है साथ ही उसके मोबाइल फोन से फर्जी आईडी बनाकर तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के साक्ष्य भी बरामद हुए है। जिस पर आरोपी अंश कुमार देवांगन निवासी पण्डरी देवनगर सूरजपुर के विरूद्ध थाना पटना में अपराध क्रमांक 309/2024 धारा 67 (ए), 66 (ग) (घ), आईटी एक्ट एवं 78(2), 319, BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।